JANJGIR-CHAMPA NEWS : समयानुसार कानून बदलाव सामान्य प्रक्रिया

नईदुनिया न्यूज सक्ती: एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के लिए जागरूकता लाने जिले में विकासखंडवार कार्यशाला आयोजित किए जा रहे हैं। सामुदायिक भवन सक्ती में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में अपर कलेक्टर व निर्धारित ट्रेनरों द्वारा पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि 26 जून को जनपद पंचायत मालखरौदा सभाकक्ष में तथा 27 जून को जनपद पंचायत जैजैपुर सभाकक्ष में और 28 जून को जनपद पंचायत डभरा के सभाकक्ष में नए कानून के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। इसी क्रम में 29 जून को सुबह 11 बजे से सामुदायिक भवन सक्ती में नए कानून के लिए जागरूकता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एक जुलाई से प्रवर्तनीय नवीन कानून के प्रचार प्रसार व जागरूकता लाने प्रदेश भर में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर तोपनो के निर्देश पर आज सामुदायिक भवन सक्ती में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिवक्ता चितरंजय पटेल, निरीक्षक सुनीता नाग बंजारे, निरीक्षक जितेंद्र कोशले और अधिवक्ता सुभाष शर्मा द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से नये कानून के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया।

हमेशा से ही देश के नियम व कानूनों में सामयिक परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया है। इसलिए उससे विचलित होने के बजाय उसका अध्ययन कर कानून को जानें तथा उसे आत्मसात कर वर्तमान परिवेश में उसका समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। इंस्पेक्टर सुनीता नाग बंजारे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दिया तो वहीं इंस्पेक्टर जितेंद्र कोशले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव को विस्तार से बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता के बदलाव को स्पष्ट करते हुए समयानुकूल बताया।

एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाएंगे। भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की मान्यता और प्रामाणिकता से संबंधित है जिसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन मो.इब्राहिम खान ने एवं आभार प्रदर्शन सीएमओ संजय सिंह ने ने किया । कार्यशाला में जनपद अध्यक्ष सक्ती राजेश राठौर,एसडीएम अरूण सोम, डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार, तहसीलदार मनमोहन सिंह, तहसीलदार विद्याभूषण साव, तहसीलदार सुशीला साहू,जनपद सीईओ प्रीति पवार, संजय रामचंद्र, रामनरेश यादव,टीआई एसआई एसएसआई आरक्षक, अधिवक्तागण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, महिला समूह व मितानिन आदि शामिल थे।

2024-06-29T18:19:36Z dg43tfdfdgfd