JANJGIR-CHAMPA NEWS : नए कानून में अपराधियों के लिए गंभीर सजा का प्रविधान : शुक्ला

नईदुनिया न्यूज, चांपा : चांपा में आयोजित कार्यक्रम में एसपी विवेक शुक्ला ने कहा कि नवीन भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है। इसलिए नवीन कानून के बारे में सभी पुलिस अधिकारियों एवं सभी जनता को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा का प्रविधान किया गया है।

माब लिचिंग, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (2) में एक नया प्रविधान है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जब पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्गित, विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दण्ड होगा और जुर्माना भी देना होगा जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। नये कानून में दण्ड से न्याय की ओर ले जाने के लिए तथा महिला एवं बच्चो से संबंधित कानून को संवेदनशील बनाया गया है।

उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ पुलिस का सामंजस्यपूर्ण बनाना, प्रक्रियाओं की सरलता एवं संक्षिप्त ट्रायल को सरल बनाना, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक (फोरेंसिक), डिजिटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान के साथ समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाना है। नए कानूनों में पुराने प्रचलित संहिताओं की धारा संख्या में परिवर्तन के साथ कई स्थानों में परिभाषाओं और प्रक्रियाओं में समय अनुकूल परिवर्तन किए गए हैं। जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल हो। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाईत, भाजपा नेता कार्तिकेश्वर स्वर्णकार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में नगरवासी और थाना स्टाफ उपस्थित थे।

2024-07-01T18:42:40Z dg43tfdfdgfd