शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होगा नामांकन

दाउदनगर, संवाद सूत्र। सरकार द्वारा गरीब एवं कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, जो सराहनीय है। उक्त बातें दाउदनगर अनुमंडल के प्राइवेट स्कूल नैप्स के संरक्षक विजय कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कही। इस वर्ष सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया है ताकि बच्चों का चयन सही तरीके से हो सके। इसका लाभ बच्चों को अवश्य मिले। जिन अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से दो लाख के बीच है और वे कमजोर समूह में आते हैं तो शिक्षा के अधिकार के तहत अपने बच्चों का लाभ लेने के लिए उन्हें 1 जुलाई तक ज्ञान दीप पोर्टल पर पंजीयन या प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पंजीयन कराना होगा। घर-घर शिक्षा की ज्योति जल सके, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा।

2024-06-30T17:33:42Z dg43tfdfdgfd