यूपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, योगी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का देगी एक मौका

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इन कर्मचारियों को सरकार एक बार पुरानी पेंशन चुनने का मौका देगी. संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है.सरकार के इस फैसले से लगभग 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा.

सरकार ने कही ये बात

वित्तमंत्री सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि 28 मार्च, 2005 की अधिसूचना में कहा गया था कि प्रदेश सरकार तथा सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारी या उनका वित्तपोषण राज्य सरकार की संचित निधि से होता है वे नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आएंगे.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम के क्रियान्वयन के संबंध में 22 दिसंबर 2003 को जारी नॉटिफिकेशन से पहले केंद्र सरकार की ओर विज्ञापित रिक्ति के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त होने वाले किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया जाएगा.

50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 50 हजार से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेने की मांग कर रहे थे. जिन्हें अब बड़ी राहत मिलने वाली है. इस संबंध में शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाला जो कर्मचारी सेवानिवृत्त फायदा नियम 1961 की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद एक आदेश नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे. नियुक्ति अधिकारी की ओर से आदेश जारी होने के बाद अगले महीने से कर्मचारी की ओर से काटी जाने वाली राशि और एंप्लायर की ओर से काटी जाने वाली राशि बंद हो जाएगी.

इस तारीख तक करना होगा चुनाव

इसके बाद जो कर्मी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करेंगे, उनका एनपीएस खाता खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा. इन खातों में जमा राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा आदेश में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले कर्मी नेशनल पेंशन प्रणाली के अधीन आएंगे.

2024-06-30T13:02:05Z dg43tfdfdgfd