INDORE NEWS: VAT में रिटर्न की व्यवस्था साल भर पहले बदली, नया फार्म जारी करना भूला विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वैट के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। मियाद बीतने में छह दिन शेष हैं, लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग ने पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न के फार्म भी जारी नहीं किए हैं। बीते साल तक वैट के रिटर्न त्रैमासिक दाखिल होते थे।

बीते साल मई में अधिसूचना जारी कर इसे वार्षिक रिटर्न में तब्दील कर दिया था। हालांकि करीब साल भर में भी वाणिज्यिक कर विभाग के जिम्मेदारों को इतना समय नहीं मिला की नया रिटर्न फार्म तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दें। अब जब कर सलाहकारों ने विभाग का ध्यान खींचा तो मंगलवार को एक आंतरिक पत्र विभाग में जारी कर सिर्फ व्यवस्था बनाने का निर्देश दे दिया गया है।

22 अप्रैल सोमवार को ही कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन ने वाणिज्यिक कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर ध्यान दिलाया था कि 4 मई 2023 को विभाग ने त्रैमासिक रिटर्न की जगह वार्षिक रिटर्न की व्यवस्था लागू की थी। हालांकि इतने समय में भी विभाग नया रिटर्न फार्म तैयार कर अपलोड नहीं कर सका।

कर संगठनों के जगाने के बाद मंगलवार को वाणिज्यक कर मुख्यालय से सभी वृत्त प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया कि वैट की वार्षिक विवरणी दाखिल करवाने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन फ्लैग कर दें। यानी रिटर्न फार्म तो पुरानी ही रहेगा। वृत्त प्रभारी अपने अधीन आने वाले व्यापारियों को ऑनलाइन फ्लैग कर देंगे। इससे वे पुराने रिटर्न फॉर्म को ही वार्षिक रिटर्न के रूप में दाखिल कर सकेंगे।

समय नहीं बचा

पहले वैट का रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरे तीन माह का समय होता था, जबकि अब वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख बीतने से छह दिन पहले वृत्त प्रभारियों को व्यापारियों को फ्लैग करने के लिए कहा गया है। ऐसे में सभी व्यापारी जब तक फ्लैग होंगे तब तक अंतिम तारीख आ जाएगी।

इसके बाद कुछ अधिकारियों के छुट्टी पर होने के कारण कई व्यापारी इससे छूट जाएंगे। तारीख बीतने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारियों को ब्याज, पेनाल्टी भी भुगतना होगी। खास बात ये कि वैट का रिटर्न दाखिल करना लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में एक-डेढ़ सप्ताह का समय भी इसके लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। विभाग तीन-चार दिन बमुश्किल दे रहा है।

वैट का वार्षिक रिटर्न पूरे सालभर का ब्योरा रहता है। इसे दाखिल करने के लिए कम से कम 90-100 दिन दिए जाने थे। दो-चार दिन में रिटर्न दाखिल होना और पूरा विवरण देना संभव नहीं होगा। विभाग को अंतिम तारीख बढ़ाकर कम से कम दो माह का समय और देना चाहिए। - अश्विन लखोटिया, अध्यक्ष मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन

2024-04-23T17:51:02Z dg43tfdfdgfd