श्रमिकों को दी गई कल्याण योजनाओं की जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कुटुंबा प्रखंड के उर्दू मिडिल स्कूल उदयगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता लालमोहन सिंह ने श्रम नियोजन कार्ड, जॉब कार्ड आदि के बारे में विस्तार से श्रमिकों को बताया। उन्हें उनके अधिकार की जानकारी दी गई। बताया कि श्रमिकों के कार्य करने के घंटे निर्धारित हैं। उन्हें सप्ताह में एक दिन संवेदन अवकाश दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि की जानकारी दी। संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सभी कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी देकर उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। यदि कोई श्रमिकों को मजदूरी नहीं देता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। इस मौके पर पारा विधिक स्वयंसेवक शकुंतला कुमारी, हेडमास्टर मो. जमालुद्दीन नासिर अंसारी, शिक्षक रुस्तम अली, जिला समन्वयक आनंद कुमार, अमित कुमार, पंकज कुमार, अभय कुमार, चंदन कुमार, ब्रजेश कुमार, शम्मा अंजुम, अफसाना प्रवीण, शबाना खातून आदि थे।

2024-05-02T15:38:23Z dg43tfdfdgfd