लुटेरों और चोरों की कसेगी नकेल, BNS कानून में हो रहे केस दर्ज

अश्वनी शर्मा, नई दिल्ली: साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसने के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 और 112 (2) के तहत केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। डीसीपी राजेश देव के अनुसार नए कानून के लागू होने के बाद उन्होंने अभी तक बीएनएस की धारा 112, 112(2) के तहत 15 केस दर्ज किए है। यह केस उन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए है, जो इलाके में काफी सक्रिय हैं और गैंग के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। ये आरोपी लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग के अलावा अन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। डीसीपी के अनुसार बीएनएस की धारा 112 काफी मजबूत है। इसके लगने के बाद आरोपी लंबे समय तक जेल में रहेगा। वहीं मुख्य आरोपी के साथ ही उसके साथियों और रिसीवर पर भी यह लागू होगी। इस धारा से आरोपियों का पूरा गैंग खत्म हो जाएगा।

कुछ ऐसे दर्ज हो रहे हैं मामले

केस नंबर-1

हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने दो आरोपी अब्दुल समद (31) और समीर खान (36) पर बीएनएस की धारा 112 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक यह दोनों आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हजरत निजामुद्दीन इलाके और आसपास के अन्य इलाकों में चोरी, छीना-झपटी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एफआईआर के अनुसार, यह दोनों आरोपी संगठित अपराध का सिंडिकेट चला रहे है। इस सिंडिकेट का मुख्य आरोपी अब्दुल समद है। एफआईआर के अनुसार आरोपी अब्दुल समद अपने साथी समीर खान से आसपास के इलाकों में छीना-झपटी और चोरी करवाता है। इन दोनों आरोपियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इन दोनों का खौफ इतना है कि लोग इनके खिलाफ शिकायत करने से बचते हैं। इतना ही नहीं इनके डर से कोई गवाही भी नहीं देता। दोनों अन्य लोगों को गैंग में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोनों आरोपी 15 से अधिक वारदातों में शामिल रहे हैं।

केस नंबर दो

जामिया नगर थाना पुलिस ने भी दो आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 112 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश (31) और राजुद्दीन उर्फ राजू (27) के रूप में हुई है। एफआईआर के अनुसार मोहम्मद दानिश संगठित अपराध का सिंडिकेट चला रहा है। यह सिंडिकेट का मुख्य आरोपी है। इन दोनों आरोपियों के ऊपर हत्या के प्रयास, स्नैचिंग, चोरी, झगड़ा और जान से मारने की धमकी समेत 10 से अधिक केस दर्ज हैं। एफआईआर के अनुसार इन दोनों के डर से कोई भी इनके खिलाफ शिकायत देने से बचता है।

केस नंबर तीन

लाजपत नगर थाना पुलिस ने भी दो आरोपी गर्वित उर्फ सोनू और मोहित के ऊपर बीएनएस की धारा 112(2) के तहत केस दर्ज किया है। यह दोनों आरोपी स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में शामिल हैं। आरोपी गर्वित नाबालिग अवस्था से ही अपराध को अंजाम दे रहा है। यह गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दे रहा है।

केस नंबर चार

सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने भी दो आरोपी साहिल चौहान और शिव कुमार पर बीएनएस की धारा 112(2) के तहत केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी साहिल है। दोनों संगठित अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं। ये आरोपी गैंग के साथ मिलकर लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग और सेंधमारी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इनके ऊपर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं।

केस नंबर पांच

जैतपुर थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 112(2) के तहत सुरजीत के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुरजीत भी संगठित अपराध का सिंडिकेट चला रहा है। यह छोटे-मोटे अपराध के साथ ही इलाके में जुआ खिलवाता है।

केस नंबर छह

शाहीन बाग थाना पुलिस ने फहीम अहमद और नईम के खिलाफ बीएनएस की धारा 112(2) के तहत केस दर्ज किया है। दोनों सगे भाई हैं। दोनों नशे के आदी हैं। ये दोनों नशे की लत को पूरा करने के लिए 10 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दोनों भाई कई बार जेल जा चुके हैं। इनके खिलाफ अलग-अलग थानों में लूटपाट और आर्म्स एक्ट के केस भी दर्ज हैं।

FIR में आरोपियों की लिखी जा रही पूरी क्राइम हिस्ट्री

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 112 और 112 (2), 111 (2) के तहत दर्ज मामले में आरोपियों की पूरी कुंडली लिखी जा रही है, वह कब से अपराध कर रहा है, कितनी वारदात में शामिल रहा है, कौन साथी है समेत पूरी क्राइम हिस्ट्री दर्ज की जा रही है।

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