RATLAM NEWS: 12 करोड़ के निवेश पर 16 करोड़ रुपये का लालच दिया था, आरोपितों को भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने निर्माण कंपनी में निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित सुनीता सिंह, स्वस्तिक प्रदा, अमन पालीवाल, कृष्णापाल डोडिया व सैफ खां को पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने पर पुन: न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पांचों आरोपितों को जेल भेजने के आदेश दिए। इसके बाद आरोपितों को जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपित स्वस्तिक प्रदा पुत्री प्रसन्न कुमार सतपति निवासी जयदेव विहार भुवनेश्वर (ओडीशा) व सुनीता सिंह पत्नी मोहनसिंह निवासी बिरसा चौक रांची (झारखंड), अमन पुत्र रमेशचंद्र पालीवाल निवासी ग्राम मछोन्दी जिला खंडवा, कृष्णपाल डोडिया पुत्र दरबारसिंह डोडिया निवासी ग्राम पिपलौदा बागला थाना नागदा जिला उज्जैन व सैफ खां पुत्र शहजाद खां निवासी आनंद नगर जिला देवास 22 अप्रैल 2024 को रतलाम आए थे। सैफ खां इंदौर में डेंटल लैब का पार्टनर है और कृष्णा लैब का मैनेजमेंट देखता है।

सुनीता सिंह ने स्वयं को एक निर्माण कंपनी के सेल्स विभाग में अधिकारी होना बताया था। आरोपितों ने शहर के डेंटिस्ट डा. समीर उल्ला शेख से संपर्क कर उन्हें महू रोड स्थित एक होटल में बुलाकर बैठक की थी।

डा. शेख को बताया गया था कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई भी निवेशक 12 करोड़ रुपये निवेश करेगा तो उसे उसी दिन कंपनी की तरफ से पांच बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 16 करोड़ रुपये रिंटर्न किए जाएंगे। डा. समीर उल्ला ने उन पर विश्वास कर अपनी परिचित पार्टी को होटल में ले जाकर मिलवाया था, तब भी एक ही दिन में चार करोड़ रुपये का मुनाफा देने की बात कही थी।

इसी बीच डा. समीर उल्ला को शंका हुई कि आरोपित धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। निवेशक ने भी निवेश करने से मना कर दिया था। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर धारा 420, 511 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

2024-04-29T06:12:46Z dg43tfdfdgfd