MERI LADLI BEHNA YOJANA: ऐसी मुसलमानों को लाडली बहन योजना से करें बाहर... जानिए किसे फायदा नहीं देने की उठी मांग

मुंबई: वित्त मंत्री अजित पवार ने हाल ही में महाराष्ट्र का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का मकसद 21-65 साल की विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता देना है। अब इस योजना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन ने राज्य सरकार से दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को योजना से बाहर करने की मांग की है। प्रकाश महाजन की इस मांग से विवाद होने के आसार हैं। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार का रुख क्या है?

बाहरी लोग उठाएंगे योजना का लाभ

मनसे नेता प्रकाश महाजन ने योजना के नियम और शर्तों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाएगी लेकिन राज्य सरकार को निवास प्रमाण पत्र की शर्त लगानी होगी। अन्यथा राज्य के बाहर के लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे।

आयु की स्थिति में छूट

इस बीच योजना के लिए महिला लाभार्थियों की आयु शुरुआत में 60 वर्ष तक रखी गई थी। अब इसे हटा दिया गया है और उम्र सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। साथ ही भूमि स्वामित्व की शर्त भी हटा दी गई है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार (2 जुलाई) को सदन में इसकी घोषणा की है।

किन महिलाओं को होगा फायदा?

1) जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं उन्हें महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।

2) राज्य में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

3) इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 65 वर्ष तक की महिलाएं उठा सकेंगी।

4) योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं के पास बैंक खाता होना जरूरी है।

5) जो महिलाएं योजना से लाभ उठाना चाहती हैं। उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

किन महिलाओं को नहीं मिल पाएगा फायदा?

1) जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभाग में नियमित या स्थायी कर्मचारी या अनुबंध कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही जिन महिलाओं के परिवार के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिल रही है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।

2) जिस परिवार के सदस्य आयकर विभाग में टैक्स भरते हैं वे महिला योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

3) वह परिवार जिसके सदस्य विधायक या सांसद हों। वे महिलाएं योजना के लिए अपात्र होंगी।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

1) लाभार्थी महिला का आधार कार्ड

2) महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र / महाराष्ट्र राज्य का जन्म प्रमाण पत्र

3) परिवार का आय प्रमाण

4) आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो

5) राशन कार्ड

आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए महिला आवेदकों को सुविधा केंद्र से संपर्क करना होगा। या फिर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला आवेदक को आधार से जुड़े बैंक खातों में 1500 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।

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