नईदुनिया प्रतिनिधि जांजगीर-चांपा।बीमा अवधि में ट्रैक्टर जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाने पर बीमा कंपनी ने नुकसानी देने से इंकार किए जाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 6 लाख 84 हजार रुपए मुकदमे के खर्च व मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।शिकायतकर्ता ग्राम कड़ारी थाना बाराद्वार निवासी विजय कुमार साहू निवासी ने एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने वाहन ट्रैक्टर क्र. सीजी 11 बीएफ 5153 का 21 जून 2022 से 20 जून 2023 तक के लिए फर्स्ट पार्टी बीमा कराया था । बीमा अवधि में 18 अक्टूबर 2022 को ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लग जाने से ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। जिसकी सूचना थाना बाराद्वार व बीमा कंपनी को भी दी गई ।
बीमा कंपनी ने नुकसानी की राशि इस आधार पर देने से इंकार कर दिया कि ट्रैक्टर मे मेनूफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण आग लगी व वाहन निर्माता कंपनी को आवश्यक पक्ष कार नहीं बनाया गया है। क्षतिपूर्ति राशि देने से इंकार कर दिया। तब शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया । जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी सदस्य महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि वाहन ट्रैक्टर बीमा अवधि में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था । बीमा फर्स्ट पार्टी था ।
उपभोक्ता, शिकायतकर्ता ने पूर्व में भी आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बीमा कंपनी को उससे दस्तावेज लेकर क्लेम का निराकरण करने का आदेश दिया गया था, परंतु बीमा कंपनी ने दस्तावेज प्राप्त कर शिकायतकर्ता के क्लेम का निराकरण नहीं किया । बीमा कंपनी ने समुचित कारण बिना क्लेम देने से इंकार कर सेवा में कमी की है । अतः बीमा कंपनी शिकायतकर्ता को ट्रैक्टर की क्षति के लिए 6 लाख 84 हजार रुपए मासिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार तथा वाद व्यय का 5 हजार रुपए आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर देने का आदेश उपभोक्ता आयोग ने दिया । नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश के दिन से भुगतान तिथि तक आदेशित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा
2024-03-28T18:34:54Z dg43tfdfdgfd