JANJGIR-CHAMPA NEWS : आ चुकी थी बारात, रोकी गई 16 वर्ष 4 माह की किशोरी की शादी

नईदुनिया न्यूज , सक्ती: ग्राम पंचायत लिमतरा में एक किशोरी की शादी हो रही थी। बाल विवाह संबंधी सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की टीम बालिका के घर पहुंची। जहां उसके अंकसूची की जांच की गई जिसमें बालिका की उम्र 16 वर्ष 4 माह होना पाया गया। विवाह की सारी तैयारी पूरी हो गई थी। बारात भी आ गई थी। ऐसे में स्वजन को समझाईश देकर बाल विवाह रोका गया और बालिग होने पर विवाह करने कहा गया।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सूर्यकांत गुप्ता को 8 मई को सूचना मिली कि ग्राम पंचायत लिमतरा में एक किशोरी की शादी हो रही है और आज ही बारात भी आने वाली है। जिस पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत लिमतरा में बालिका के घर टीम पहुंची । जब टीम वहां पहुंची तो बारात भी दरवाजे पर पहुंच गई थी।

टीम के सदस्यों ने बालिका के दस्तावेज की जांच की जिसमें बालिका की उम्र 16 वर्ष 4 माह होना पाया गया। किशोरी का विवाह बारगांव के युवक के साथ तय हुआ था। अधिकारी कर्मचारी ने बालिका एवं उसके माता -पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। साथ ही बालिग होने पर ही विवाह करने की समझाईश दी गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों की उपस्थिति मेंयुवक के माता - पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है। टीम में परियोजना अधिकारी सक्ती श्याम कंवर , महिला पर्यवेक्षक लिमतरा पर्यवेक्षक रजगा, पर्यवेक्षक सक्ती ग्रामीण, पर्यवेक्षक बरपालीकला, आगनबाड़ी कार्यकर्ता लिमतरा शामिल थे।

दो वर्षकी सजा एक लाख जुर्माने का प्रविधान

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लडकी की उम्र 18 वर्ष तथा लडके की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, टेंट प्रभारी डीजे साउड, धुमाल प्रभारी, भोजन बनाने वाले रसोइया हलवाई, केटरिन प्रभारी, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा एक लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रविधान है।

2024-05-08T16:03:49Z dg43tfdfdgfd