INDORE NEWS: ड्रिंक एंड ड्राइव केस में बदल गए थे आरोपितों के नाम, पुलिस टीआई पर नहीं होगी एफआईआर

Indore News: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में लसूड़िया पुलिस थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी के खिलाफ फिलहाल एफआईआर नहीं होगी। हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय द्वारा 29 जून को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। डीसीपी सहित सात अन्य के मामले में सुनवाई गुरुवार को होना है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जयकुमार जैन ने 29 जून को पुलिस जोन दो के उपायुक्त, लसूड़िया पुलिस थाना प्रभारी सहित आठ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 200, 203, 218, 465, 468, 471 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश दिए थे।

रसूखदारों की जगह उनके नौकर और ड्राइवर के नाम पर चालान

आरोप है कि ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाने) के कई मामलों में रसूखदारों को बचाने के लिए इन अधिकारियों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए जिन रसूखदारों को पकड़ा था उनके बजाय उसके नौकर या ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया। दस्तावेजों में भी नाम बदलते हुए छेड़छाड़ की गई थी।

लसूड़िया पुलिस थाने में इस तरह के चार अलग-अलग मामले सामने आने के बाद कोर्ट ने इस संबंध में उपायुक्त जोन दो से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इस पर कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा।

टीआई ने इसके लिए हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

29 जून को दिए आदेश में कोर्ट ने लिखा था कि लसूड़िया पुलिस द्वारा किया गया कृत्य न केवल न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में आता है बल्कि उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। थाना प्रभारी सोनी ने जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाते हुए एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

बुधवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद जिला न्यायालय के 29 जून को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले में एसीपी सहित अन्य ने भी हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी है। संभवत: इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

2024-07-04T10:07:58Z dg43tfdfdgfd