DELHI EXCISE POLICY CASE: 'सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं', CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का किया विरोध, 30 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी फैसला

Manish Sisodia Bail Plea Hearing: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला के मामले में शनिवार (20 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और सबूतों छेड़छाड़ कर सकते हैं.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ED ने भी विरोध किया था. कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ED को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई है.

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?

सीबीआई ने कहा कि हम बार-बार कह कह रहे हैं कि ये किंगपिन हैं. इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है. हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण है. कोर्ट ने भी सिसोदिया को मास्टरमाइंड माना है, इसी कोर्ट ने माना है. सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि पूरी सोसायटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है. इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है. अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते है. अगर इस स्टेज पर जमानत दी गई तो निश्चित रूप से इनका मकसद पूरा हो जाएगा.

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मनीष सिसोदिया के ED और सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को अदालत फैसला सुनाएगी. वहीं, मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली. सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है इसलिए, अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं.

2024-04-20T05:36:43Z dg43tfdfdgfd