BIHAR MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA: बेरोजगारों को 10 लाख की मदद दे रही बिहार सरकार! आपके पास 31 जुलाई तक रुपए पाने का है मौका, जानिए डिटेल

यदि आप बिहार से हैं और बेरोजगार हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है. आप तुरंत 10 लाख रुपए पा सकते हैं. जी हां, बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government)  मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई 2024 तक चलेगी. उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

50 फीसदी अनुदान देती है सरकार

बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत कुल 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है. इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याजरहित ऋण होता है. यानी आपको 5 लाख रुपए फ्री में मिल जाते हैं. इस बार कुल 5 वर्गों में लाभुकों का चयन किया जाएगा.

महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस बार कुल 9200 लाभुकों का चयन किया जाएगा. इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवा खुद का स्वरोजगार व बिजनेस कर सकते हैं.  

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवदेनकर्ता का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. 

2. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

3. आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 12वीं पास होना चाहिए या 12वीं के समक्ष कोई डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए.

इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र.

2. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए). 

3. इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र.

4. जाति प्रमाण पत्र.

5. आधार कार्ड और पैन कार्ड.

6. इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र)

7. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नमूना, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक.

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कैसे करें आवेदन

1. सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाएं.

2. वेबसाइट पर जाने के बाद नया पंजीकरण पर क्लिक करें.

3. आधार नंबर और अन्य जानकारी को दर्ज करके एक पासवर्ड बनाएं.

4. इसके बाद आधार कार्ड नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें.

5. फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें. 

6. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.

7. आवेदन सबमिट करते ही आपके सामने रसीद आ जाएगी. इसका प्रिंट अपने पास निकाल कर रख लें.

अधिकतम 84 किस्तों में लौटानी होती है राशि

बिहार सरकार की ओर से राज्य में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चालू की गई है. स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 10 लाख रुपए लोन ले सकते हैं. अनुदान के बाद बचे 5 लाख रुपए को आसान किस्तों में लौटाना होता है. 

इस राशि को अधिकतम 84 किस्तों यानी 7 वर्षों में जमा करना होता है. इस योजना के तहत ब्याज रहित ऋण मिलता है. यह योजना असीमित नहीं है. यानी हर योजना के तहत लाभुकों की संख्‍या निर्धारित की गई है. इसकी जानकारी आप अपने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से ले सकते हैं. चयनित लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलेगा. आवेदक को प्रशिक्षण प्राप्‍त होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके आधार पर चयन में वरीयता मिल सकती है. अप्रशिक्षित इंटर पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं. यह योजना केवल नए उद्यमियों के लिए ही है. 

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