AMBIKAPUR CRIME NEWS : ग्रामीण की जमीन छलपूर्वक पटवारी ने अपनी पत्नी के नाम कराया एग्रीमेंट, निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: जमीन संबंधी गड़बड़ी के मामले में धौरपुर क्षेत्र के एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम जिवलिया निवासी मोहित राम ने भूमि संबंधी गड़बड़ी की शिकायत की थी। कलेक्टर द्वारा इस मामले में तत्काल जांच करने एसडीएम धौरपुर नीरज कौशिक को निर्देशित किया गया। एसडीएम धौरपुर ने जांच उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया है।

जनदर्शन में उक्त ग्रामीण ने शिकायत में बताया था कि उक्त पटवारी द्वारा छलकपट कर उनकी भूमि की बिक्री हेतु अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिना पैसे दिए करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक रघुनाथपुर, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) के प्रतिवेदन मय पंचनामा अनुसार पटवारी हल्का नंबर 16 डकई में पदस्थ उक्त पटवारी द्वारा कार्यालयीन समय में अक्सर पटवारी कार्यालय में नहीं रहने, ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण में रूचि नहीं लेने, सीमांकन प्रतिवेदन लंबित रखने, साथी राजस्व निरीक्षक से अनर्गल वाद विवाद करने, शासन व उच्च कार्यालय को भेजी जाने वाली जानकारियों को प्रस्तुत करने में अक्सर विलंब करने तथा ग्रामसभा के आयोजन में अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया है।

पटवारी शिवराम एक्का हल्का पटवारी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य शासकीय सेवकों के आचरण के विपरीत होते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1),(क),(ख),(ग) एवं नियम तीन (3)(क), (घ),(डं),(च) के सर्वथा विपरीत होने के साथ ही सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत दण्डनीय है। एसडीएम धौरपुर ने कार्रवाई करते हुए उक्त पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय लुंड्रा (धौरपुर) नियत किया गया है।

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