पटना हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में आयी धनराशि में अनियमितता बरतने के मामले में जांच रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हरि नारायण पासवान की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के बारी ग्राम पंचायत के मुखिया ने केंद्रीय योजना के तहत आये फंड का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पंचायत को फंड मिला, उसमें मुखिया ने अफसरों की मिलीभगत से फंड में अनियमितता बरती। कोर्ट को बताया कि इस अनियमितता की जानकारी उच्च अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन से दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई अनियमितता की पूरी जानकारी छह सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया।
2023-02-08T12:34:23Z dg43tfdfdgfd