NATIONAL PENSION SYSTEM के अकाउंट होल्डर इस तरह से करा सकते हैं OTP वेरिफिकेशन

National Pension System के तहत अकाउंट होल्डर को अब OTP वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले पेंशन योजना में लॉगिन करने की जरूरत पड़ती थी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS अकाउंट लॉगिन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। OTP वेरिफिकेशन के नियम को 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया है। वहीं, PFRDA ने 15 मार्च को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि CRA सिस्टम के एक्सेस के लिए अब पासवर्ड बेस्ड यूजर्स के लिए टू-फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।

NPS में नए बदलावों के तहत

2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अब आपको NPS CRA सिस्टम में लॉगिन करने के लिए 2FA का इस्तेमाल करना होगा। 2FA में, आपको अपना पासवर्ड और OTP (वन टाइम पासवर्ड) दोनों दर्ज करना होगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। अब आप आधार कार्ड से सत्यापन करने (Aadhaar-based authentication) का इस्तेमाल करके NPS CRA सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। इसके लिए PFRDA करंट यूजर आईडी और पासवर्ड बेस्ड लॉगइन को जोड़ना होगा। इसके साथ ही लॉगइन करने के लिए NPS ID और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बाद उन्हें आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना होगा।

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इस तरह से करा सकते हैं OTP वेरिफिकेशन

NPS की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) ने अब आधार आधारित लॉगइन प्रोसेस को शुरू किया है। यह नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल NPS यूजर्स को अपने अकाउंट में सुरक्षित तरीके से लॉगिन करने का एक और विकल्प दिया है।

इस नए प्रोसेस के अनुसार, NPS अकाउंट होल्डर को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की वेबसाइट पर जा कर।  NPS सब्सक्राइबर अपने अकाउंट में पहुंचने के लिए अब अपने आधार से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जब वे आधार से ऑथेंटिकेट होंगे, तो उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। फिर उन्हें इस OTP को डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने का अधिकार होगा।

इस प्रक्रिया को लागू होने के बाद, PFRDA वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड बेस्ड लॉगइन को आधार आधारित लॉगइन प्रोसेस के साथ जोड़ेगा। यह उपाय निश्चित तौर पर NPS सब्सक्राइबर्स के लिए अधिक सुरक्षित और सहज होगा।

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CRA- NPS में OTP वेरिफिकेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  • NPS वेबसाइट: https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
  • होमपेज पर, 'PRAIN या IPIN से लॉगिन करें' विकल्प चुनें।
  • नई विंडो खोलने के लिए PRAIN या IPIN टैब पर क्लिक करें
  • एक नई विंडो खुलेगी।
  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • OTP दर्ज करें।
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

यहां कुछ अलग से जानकारी दी गई है

NPS CRA वेबसाइट: https://www.npscra.nsdl.co.in/NPS NPS या टोल-फ्री नंबर 1800 2100 081 नंबर से संपर्क कर सकते हैं।

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Image credit: Freepik

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